अनुच्छेद 112 से 115
अनुच्छेद 12 से 35
अनुच्छेद 222 से 235
इनमें से कोई नहीं
कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं।
राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं।
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।
भारत के सभी न्यायालयों को
संसद को
राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरु रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे।
क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
अनुच्छेद 19 (1) अ में
अनुच्छेद 19 (1) ब में
अनुच्छेद 19 (1) स में
अनुच्छेद 19 (1) द में
अनुच्छेद 18
अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 15
संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा
संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा
संविधान (चौवालीसवां संशोधन)
संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 25
अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 31
अनुच्छेद 33